"राजकीय महाविद्यालय, सतनाली"
भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (http://righttoinformation.gov.in/rti-actinhindi.pdf) बनाया, जो 12 अक्तूबर 2005 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए, उनके नियंत्रण में निहित सूचनाओं तक भारतीय नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने का एक साधन है। अधिनियम की धारा 8 और 9 में कुछ श्रेणियों की सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक मुख्य जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रावधान है, जो सूचना से संबंधित आवेदनों का कार्य देखेगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय, सतनाली का दायित्व है कि, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में (जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है), यह जनसाधारण को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराए।